सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

विभाग : समाजिक सुरक्षा योजना

सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक ही समय पर कई जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कैसे करें यह जानना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे।

सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

सामूहिक विवाह योजना का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के भारी खर्च से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के तहत सरकार शादी से जुड़े सभी खर्चों की जिम्मेदारी लेती है और नवविवाहित जोड़ों को सहायता प्रदान करती है।

सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कैसे करें यह जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में आवेदन के लिए आप https://cmsvy.upsdc.gov.in/reg/index.php वेबसाइट पर जा सकते हैं।

चरण 2: आवेदन फॉर्म भरें

वेबसाइट पर जाकर सामूहिक विवाह योजना के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, और वधू की जानकारी शामिल होगी। सही जानकारी भरने के बाद फॉर्म को आगे बढ़ाएं।

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे:

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • फोटो

चरण 4: सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें

सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। इस रसीद का उपयोग आपके आवेदन की स्थिति जांचने के लिए किया जाएगा।

चरण 5: सत्यापन और योजना का लाभ

फॉर्म सबमिट होने के बाद, आपकी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद आपको योजना का लाभ मिलेगा और शादी समारोह में आपका शामिल होना सुनिश्चित किया जाएगा।

सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता

हर राज्य की सरकार सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अलग-अलग आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को ₹35,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह धनराशि सीधे जोड़ों के बैंक खाते में जमा की जाती है।

सामूहिक विवाह योजना के लाभ

  • विवाह खर्च का प्रबंधन: शादी का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • वित्तीय सहायता: नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • आसान और तेज़ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • समाज में समानता का संदेश: यह योजना समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ शादी करने का अवसर देती है।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़

सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कैसे करें जानने के साथ यह भी जरूरी है कि आप पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेज़ों को समझें।

  • आवेदक की पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में होनी चाहिए।
  • लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • शादी का आमंत्रण पत्र (अगर पहले से बना हो)

निष्कर्ष

सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बोझ के शादी कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ऊपर दी गई सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कैसे करें प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें और जल्द से जल्द आवेदन करें।

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सामूहिक विवाह योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  • सामूहिक विवाह योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी का खर्च उठाना है। इसके तहत सरकार विवाह से जुड़े सभी खर्चों की जिम्मेदारी लेती है और एक ही समारोह में कई जोड़ों का विवाह कराया जाता है।

  • इस योजना में वे परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो। साथ ही, लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए।

सरकार विवाह से संबंधित सभी खर्च जैसे सजावट, भोजन, वर-वधू के कपड़े, और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का खर्च उठाती है। साथ ही, नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जो राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है।

रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां उपलब्ध आवेदन फॉर्म को भरना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और फॉर्म सबमिट करना होगा। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहां क्लिक करें

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और वर-वधू की फोटो शामिल होती हैं।

रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित विभाग द्वारा आपकी जानकारी का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद आपको विवाह समारोह की तिथि की सूचना दी जाती है, जिसमें आपका विवाह संपन्न कराया जाता है।

प्रत्येक राज्य की सरकार इस योजना के तहत अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में जोड़ों को लगभग ₹35,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

नहीं, इस योजना में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन और विवाह की सभी प्रक्रियाएं निशुल्क होती हैं।

हां, आप अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो शादी के भारी खर्च को वहन करने में असमर्थ हैं। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

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